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भारत का संविधान (पूर्ण पाठ)
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विषयसूची
- आमुख
- भाग I: संघ और उसके क्षेत्र
- भाग II: नागरिकता
- भाग III: मूलभूत अधिकार
- भाग IV: राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- भाग IV क : मूल कर्तव्य
- भाग V: संघ
- भाग VI: राज्य
- भाग VII: प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य
- भाग VIII: संघ राज्य क्षेत्र
- भाग IX: पंचायत
- भाग IXA: नगरपालिकाएं
- भाग X: अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
- भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध
- भाग XII: वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद
- भाग XIII: भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम
- भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
- भाग XIVक: अधिकरण
- भाग XV: निर्वाचन
- भाग XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
- भाग XVII: राजभाषा
- भाग XVIII: आपात उपबंध
- भाग XIX: प्रकीर्ण
- भाग XX: संविधान के संशोधन
- भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
- भाग XXII: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
- अनुसूचियां
- परिशिष्ट
- अनुक्रमणिका
आमुख 
भाग I: संघ और उसका राज्य क्षेत्र 
| अनुच्छेद | विवरण |
| 1 | संघ का नाम और राज्य क्षेत्र |
| 2 | नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
| 2क | [निरसन] |
| 3 | नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन |
| 4 | पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां |
भाग II: नागरिकता 
| अनुच्छेद | विवरण |
| 5 | संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता |
| 6 | पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 7 | पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 8 | भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 9 | विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना |
| 10 | नागरिकता के अधिकारों को बना रहना |
| 11 | संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना |
भाग III: मूल अधिकार 
साधारण
| अनुच्छेद | विवरण |
| 12 | परिभाषा |
| 13 | मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां |
समता का अधिकार
| अनुच्छेद | विवरण |
| 14 | विधि के समक्ष समानता |
| 15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध |
| 16 | लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता |
| 17 | अस्पृश्यता का अंत |
| 18 | उपाधियों का अंत |
स्वतंत्रता का अधिकार
| अनुच्छेद | विवरण |
| 19 | वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण |
| 20 | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
| 21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |
| 22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
शोषण के विरुद्ध अधिकार
| अनुच्छेद | विवरण |
| 23 | मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध |
| 24 | कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध |
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
| अनुच्छेद | विवरण |
| 25 | अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता |
| 26 | धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता |
| 27 | किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता |
| 28 | कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता |
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
| अनुच्छेद | विवरण |
| 29 | अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण |
| 30 | शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार |
| 31 | [निरसन] |
कुछ विधियों की व्यावृत्ति
| अनुच्छेद | विवरण |
| 31क | संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
| 31ख | कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
| 31ग | कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
| 31घ | [निरसन] |
सांविधानिक उपचारों का अधिकार
| अनुच्छेद | विवरण |
| 32 | इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार |
| 32A | [निरसन] |
| 33 | इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति |
| 34 | जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन |
| 35 | इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान |
भाग IV: राज्य की नीति के निदेशक तत्व 
| अनुच्छेद | विवरण |
| 36 | परिभाषा |
| 37 | इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना |
| 38 | राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा |
| 39 | राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व |
| 39क | समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता |
| 40 | ग्राम पंचायतों का संगठन |
| 41 | कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
| 42 | काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध |
| 43 | कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि |
| 43क | उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना |
| 44 | नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता |
| 45 | बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध |
| 46 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि |
| 47 | पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य |
| 48 | कृषि और पशुपालन का संगठन |
| 48क | पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा |
| 49 | राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |
| 50 | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण |
| 51 | अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि |
भाग IVक: मूल कर्तव्य 
| अनुच्छेद | विवरण |
| 51A | मूल कर्तव्य |
भाग V: संघ 
अध्याय I. कार्यपालिका
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
| अनुच्छेद | विवरण |
| 52 | भारत के राष्ट्रपति |
| 53 | संघ की कार्यपालिका शक्ति |
| 54 | राष्टप्रति का निर्वाचन |
| 55 | राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
| 56 | राष्ट्रपति की पदावधि |
| 57 | पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता |
| 58 | राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं |
| 59 | राष्टप्रति के पद के लिए शर्तें |
| 60 | राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया |
| 62 | राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
| 63 | भारत का उप राष्ट्रपति |
| 64 | उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना |
| 65 | राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप राष्टप्रति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन |
| 66 | उप राष्ट्रपति का निर्वाचन |
| 67 | उप राष्ट्रपति की पदावधि |
| 68 | उप राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
| 69 | उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 70 | अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन |
| 71 | राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयत |
| 72 | क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 73 | संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
मंत्रि-परिषद
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| अनुच्छेद | विवरण |
| 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद |
| 75 | मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
भारत का महान्यायवादी
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| अनुच्छेद | विवरण |
| 76 | भारत का महान्यायवादी |
सरकारी कार्य का संचालन
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| अनुच्छेद | विवरण |
| 77 | भारत सरकार के कार्य का संचालन |
| 78 | राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य |
अध्याय II. संसद
साधारण
| अनुच्छेद | विवरण |
| 79 | संसद का गठन |
| 80 | राज्य सभा की संरचना |
| 81 | लोक सभा की संरचना |
| 82 | प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन: समायोजन |
| 83 | संसद के सदनों की अवधि |
| 84 | संसद की सदस्यता के लिए अर्हता |
| 85 | संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन |
| 86 | सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्टप्रति का अधिकार |
| 87 | राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण |
| 88 | सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार |
संसद के अधिकारी
| अनुच्छेद | विवरण |
| 89 | राज्य सभा का सभापति और उप सभापति |
| 90 | उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| 91 | सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 92 | जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 93 | लोक सभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| 94 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना |
| 95 | अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 96 | जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 97 | सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते |
| 98 | संसद का सचिवालय |
कार्य संचालन
| अनुच्छेद | विवरण |
| 99 | सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 100 | सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
सदस्यों की निरर्हताएं
| अनुच्छेद | विवरण |
| 101 | स्थानों का रिक्त होना |
| 102 | सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 103 | सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
| 104 | अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
| अनुच्छेद | विवरण |
| 105 | संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि |
| 106 | सदस्यों के वेतन और भत्ते |
विधायी प्रक्रिया
| अनुच्छेद | विवरण |
| 107 | विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलबंध |
| 108 | कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
| 109 | धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
| 110 | "धन विधेयक" की परिभाषा |
| 111 | विधेयकों पर अनुमति |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया
| अनुच्छेद | विवरण |
| 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण |
| 113 | संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
| 114 | विनियोग विधेयक |
| 115 | अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
| 116 | लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
| 117 | वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया
| अनुच्छेद | विवरण |
| 118 | प्रक्रिया के नियम |
| 119 | संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
| 120 | संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
| 121 | संसद में चर्चा पर निर्बंधन |
| 122 | न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अध्याय III. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां
| अनुच्छेद | विवरण |
| 123 | संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
अध्याय IV. संघ की न्यायपालिका
| अनुच्छेद | विवरण |
| 124 | उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन |
| 125 | न्यायाधीशों के वेतन आदि |
| 126 | कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
| 127 | तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 128 | उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति |
| 129 | उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना |
| 130 | उच्चतम न्यायालय का स्थान |
| 131 | उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता |
| 131क | [निरसन] |
| 132 | कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 133 | उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 134 | दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 134क | उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र |
| 135 | विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना |
| 136 | अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
| 137 | निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन |
| 138 | उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि |
| 139 | कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना |
| 139क | कुछ मामलों का अंतरण |
| 140 | उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तिया |
| 141 | उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना |
| 142 | उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश |
| 143 | उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 144 | सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय |
| 144क | [निरसन] |
| 145 | न्यायालय के नियम आदि |
| 146 | उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
| 147 | निर्वचन |
अध्याय V. भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक
| अनुच्छेद | विवरण |
| 148 | भारत का नियंत्रक - महा लेखापरीक्षक |
| 149 | नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां |
| 150 | संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप |
| 151 | संपरीक्षा प्रतिवेदन |
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